Mukhyamantri Udyami Yojana: मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के लिए आवेदन शुरू: ऐसे पाएं 10 लाख रुपये, जल्दी करें आवेदन

नीतीश सरकार की Mukhyamantri Udyami Yojana के अंतर्गत युवाओं को रोजगार करने और उद्योग स्थापित करने के लिए 10 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है। इस योजना का लाभ लेने के लिए आज, सोमवार 01 जुलाई से आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। इच्छुक उम्मीदवार विभाग की वेबसाइट https://udyami.bihar.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तारीख 31 जुलाई है।

Mukhyamantri Udyami Yojana योजना के तहत सहायता

मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के अंतर्गत पांच लाख रुपये आसान ब्याज दर पर दिए जाएंगे, जिन्हें सात वर्षों में चुकाना होगा, जबकि पांच लाख रुपये का अनुदान राज्य सरकार द्वारा प्रदान किया जाएगा। इस योजना के तहत आवेदन करने के इच्छुक उम्मीदवारों को ध्यान से पूरी जानकारी पढ़नी चाहिए। उद्योग विभाग के अनुसार, 31 जुलाई के बाद फिर से आवेदन करने का मौका नहीं मिलेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस योजना की शुरुआत 2016 में की थी।

लगभग 9200 लाभुकों का चयन

इस बार लगभग 9200 लाभुकों का चयन किया जाएगा। इनमें 1200 लाभुकों का चयन अल्पसंख्यक योजना के तहत किया जाएगा, जबकि 8000 अन्य लाभुकों का चयन किया जाएगा। मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति उद्यमी योजना, अति पिछड़ा वर्ग उद्यमी योजना, महिला उद्यमी योजना, युवा उद्यमी योजना और अल्पसंख्यक उद्यमी योजना के तहत आवेदकों के फॉर्म लिए जाएंगे।

Mukhyamantri Udyami Yojana योजना का लाभ लेने के लिए जरूरी कागजात

मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का लाभ लेने के लिए आवेदकों को निम्नलिखित कागजात प्रस्तुत करने होंगे:

  • आयु सत्यापन दस्तावेज (मैट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र या जन्म प्रमाण पत्र)
  • आधार कार्ड
  • आवासीय प्रमाण
  • जाति प्रमाण पत्र
  • पैन कार्ड
  • मासिक पारिवारिक आय प्रमाण पत्र (स्थानीय कार्यालय द्वारा जारी)
  • बैंक स्टेटमेंट/रद्द चेक/पासबुक
  • हस्ताक्षर फोटो
  • दिव्यांगता प्रमाणपत्र (यदि आवश्यक हो)
  • आवेदक का बिहार का स्थायी निवासी होना आवश्यक है

Mukhyamantri Udyami Yojana आवेदन के लिए पात्रता

इस योजना में किसी भी समुदाय के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, बेरोजगार युवाओं और महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। आवेदकों के पास कम से कम इंटरमीडिएट, आईटीआई, पॉलिटेक्निक या समकक्ष योग्यता होनी चाहिए। आवेदन करने के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम 50 वर्ष होनी चाहिए। आवेदक के पास एक व्यक्तिगत चालू खाता या फर्म के नाम पर एक चालू खाता होना चाहिए। स्वीकृत राशि आरटीजीएस के माध्यम से भेज दी जाएगी। चालू खाता प्रस्तावित फर्म के नाम पर होना चाहिए। आवेदकों को अपनी खुद की फर्म या कंपनी स्थापित और पंजीकृत करनी होगी।

इस प्रकार, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना 2024-25 के तहत आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है, और इच्छुक उम्मीदवारों को शीघ्रता से आवेदन करना चाहिए ताकि वे इस योजना का लाभ उठा सकें और अपने उद्यमी सपनों को साकार कर सकें।

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